हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना पर लगी सरकारी मुहर, 25 से लागू होगी
हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना, 2025’ को हरी झंडी दे दी है। मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी। यह योजना 25 सितंबर से पूरे प्रदेश में लागू होगी। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति निगरानी रखेगी कि इसका लाभ वास्तविक पात्र महिलाओं तक पहुंचे। मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर डीएसडब्ल्यूओ जिम्मेदार होंगे।
कौन होंगी पात्र महिलाएं : इस योजना का लाभ वही महिलाएं ले सकेंगी, जिनकी उम्र 23 वर्ष से अधिक हो और परिवार की सालाना आय एक लाख रुपये से कम हो। महिला या उसके पति का हरियाणा में कम से कम 15 साल का निवास होना अनिवार्य है। एक परिवार की कई महिलाएं भी इसका लाभ ले सकेंगी।
किन्हें नहीं मिलेगा लाभ : जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा भत्ता, लाडली योजना या अन्य सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं अथवा आयकर दे रहीं हों।
ऐप से होगा आवेदन : ‘लाडो लक्ष्मी एप’ के जरिये आवेदन करना होगा। पात्रता तय होने पर लाभार्थी को एसएमएस से सूचना दी जाएगी। भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जाएगा।
लाइवनेस टेस्ट से होगी पहचान : हर लाभार्थी को हर माह फेस ऑथेंटिकेशन (लाइवनेस टेस्ट) पूरा करना होगा।
गलत जानकारी पर वसूली होगी : यदि किसी महिला ने गलत जानकारी देकर लाभ लिया तो उससे पूरी राशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल की जाएगी। भूमि राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई या सिविल जेल का प्रावधान भी रखा गया है।