लद्दाख हिंसा वांगचुक मामले में याचिका पर सुनवाई 29 तक स्थगित
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो द्वारा अपनी याचिका में संशोधन के आग्रह का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 29 अक्तूबर तक स्थगित कर दी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ के समक्ष अंगमो की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वह याचिका में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर करेंगे और हिरासत के आधार को चुनौती देंगे। सुनवाई के दौरान सिब्बल ने अनुरोध किया कि वांगचुक को अपनी पत्नी के साथ कुछ ‘नोट्स’ के आदान-प्रदान की अनुमति दी जाए। शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस कथन पर गौर किया कि उन्हें बंदी द्वारा अपनी पत्नी के साथ नोट्स साझा करने से कोई समस्या नहीं है। शीर्ष अदालत ने 6 अक्तूबर को केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को नोटिस जारी किए थे। सरकार ने वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था।