चंडीगढ़, 24 फरवरी (एजेंसी)
श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता नौदीप कौर को बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से फौरी राहत नहीं मिल पाई, जिसने उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई 26 फरवरी तक टाल दी। जस्टिस अवनीश झिंगन की अदालत ने हरियाणा पुलिस को कौर की चिकित्सा रिपोर्ट भी अदालत में पेश करने को कहा है। कौर की वकील ने बुधवार को बताया कि अदालत ने मामले की सुनवाई 26 फरवरी को निर्धारित की है। बहरहाल, हरियाणा सरकार ने कथित तौर पर अवैध तरीके से कौर को रोककर रखने से संबंधित मामले में अपना जवाब दाखिल किया है। हाईकोर्ट ने पूर्व में इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था।
यह है मामला
हरियाणा के सोनीपत जिले में 12 जनवरी को एक औद्योगिक इकाई का कथित तौर पर घेराव करने के बाद कौर को गिरफ्तार किया गया था। कौर (23) ने अपनी याचिका में दावा किया है कि पिछले महीने सोनीपत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद थाने में कई बार उन्हें बेरहमी से पीटा गया। अपनी याचिका में कौर ने कहा है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या के प्रयास) समेत विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया। श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता ने दावा किया कि मामले में उन्हें ‘निशाना बनाया गया और गलत तरीके से फंसाया गया’ क्योंकि वह केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए भारी समर्थन जुटाने में कामयाब रही थीं। पंजाब के मुक्तसर जिले की निवासी कौर फिलहाल हरियाणा की करनाल जेल में बंद हैं।