ट्रेंडिंगमुख्य समाचारदेशविदेशखेलबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाफीचरसंपादकीयआपकी रायटिप्पणी

Kolkata Doctor Case : दोषी को आजीवन कारावास की सजा पर ममता ने जताया असंतोष, कहा- हमसे जबरन लिया गया मामला

CM ने कहा, ‘‘पहले दिन से ही, हम सभी ने मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
Advertisement

कोलकाता, 20 जनवरी (भाषा)

Kolkata Doctor Case : आरजीकर अस्पताल में एक प्रशिक्षु चिकित्सक से बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर ‘‘असंतोष'' जताते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि जांच का जिम्मा कोलकाता पुलिस से ‘‘जबरन'' ले लिया गया।

Advertisement

उन्होंने कहा कि यदि जांच का जिम्मा कोलकाता पुलिस के पास ही रहा होता, तो उसने निश्चित रूप से मौत की सजा सुनिश्चित की होती। मुर्शिदाबाद जिले में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद प्रशिक्षु चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले की सीबीआई जांच को लेकर केंद्रीय एजेंसी की आलोचना भी की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त 2024 को मामले की जांच पुलिस से सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था।

हम अब भी अपनी मांग पर कायम हैं

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘पहले दिन से ही, हम सभी ने मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हम अब भी अपनी मांग पर कायम हैं। मैं अपनी पार्टी की राय साझा कर सकती हूं, मामला हमसे जबरन ले लिया गया। अगर यह मामला पुलिस के पास ही रहा होता, तो हम सुनिश्चित करते कि उसे मौत की सजा मिले।'' में नहीं पता कि जांच कैसे की गई।

राज्य पुलिस द्वारा जांच किए गए इसी तरह के कई मामलों में मौत की सजा सुनिश्चित की गई। मैं (फैसले से) संतुष्ट नहीं हूं...यदि मौत की सजा सुनाई गई होती, तो कम से कम मेरे दिल को कुछ शांति मिलती।

सियालदह की कोर्ट ने संजय रॉय को राज्य सरकार द्वारा संचालित आरजीकर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में प्रशिक्षु चिकित्सक से बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी करार दिएजाने के बाद सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सियालदह के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने शनिवार को, रॉय को पिछले वर्ष नौ अगस्त को अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले में दोषी करार दिया था।

Advertisement
Tags :
Calcutta High CourtCM Mamata BanerjeeDoctor CaseDoctor MurderDY ChandrachudHindi NewsKolkata doctor caseKolkata newsKolkata PoliceRG Kar HospitalSupreme CourtWest Bengalआरजी कर अस्पतालकोलकाता डॉक्टर केसकोलाकाता समाचारडाक्टर की हत्याडाक्टर केस सुप्रीम कोर्टडीवाई चंद्रचूड़सुप्रीम कोर्टहिंदी समाचार