Kolkata Case: कोलकाता में छात्रा से गैंगरेप मामले में कॉलेज का सुरक्षा गार्ड गिरफ्तार
कोलकाता, 28 जून (भाषा)
Kolkata Case: कोलकाता के एक विधि महाविद्यालय (कॉलेज) में इस सप्ताह की शुरुआत में प्रथम वर्ष की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शनिवार को कॉलेज के एक सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इसके साथ ही कॉलेज परिसर के सुरक्षा गार्ड कक्ष में हुई इस वारदात के सिलसिले में गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर चार हो गई है।
अधिकारी ने कहा कि पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए सुरक्षा गार्ड को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा, “हमने आज सुबह सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसके जवाब अस्पष्ट थे। सीसीटीवी फुटेज से कॉलेज में उसकी मौजूदगी की सूचना मिली थी।” अधिकारी ने बताया कि गार्ड अपनी ड्यूटी निभाने में विफल रहा।
पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उस समय वह ड्यूटी पर अकेला था या नहीं। घटना 25 जून की शाम को साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में हुई थी। अधिकारी ने कहा, ‘‘गार्ड ने इस बात का सही स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि उसने उचित कार्रवाई क्यों नहीं की और तीनों आरोपियों को अपराध करने से क्यों नहीं रोका। साथ ही, उसे यह भी बताना होगा कि वह क्यों और किसके निर्देश पर अपना कमरा छोड़कर गया। यह भी अपराध में एक तरह की संलिप्तता है।''
छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि 25 जून की शाम को संस्थान के एक पूर्व छात्र और दो वरिष्ठ छात्रों ने उससे सामूहिक दुष्कर्म किया।
एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने सामूहिक बलात्कार मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखा
राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर दक्षिण कोलकाता में हुए सामूहिक बलात्कार मामले में तत्काल कार्रवाई करने और आयोग के सदस्य और पीड़िता एवं उसके परिवार के बीच बैठक के लिए राज्य पुलिस से सहयोग मांगा है। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने इस घटना को "गंभीर" बताया और कहा कि इसने "लोगों की अंतरात्मा को झकझोर दिया है।”
आयोग ने शुक्रवार को मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। आयोग ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने पर जोर दिया है। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में रहाटकर ने निर्देश दिया कि राज्य पुलिस को एनसीडब्ल्यू सदस्य अर्चना मजूमदार के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए, जिन्हें पीड़िता और उसके परिवार से मिलने के लिए नियुक्त किया गया है।
आयोग ने पीड़िता की तत्काल और गोपनीय आंतरिक चिकित्सा जांच की भी मांग की है और कहा है कि आंतरिक और बाह्य दोनों चिकित्सा रिपोर्ट तीन दिन में एनसीडब्ल्यू को सौंपी जाएं। इसके अलावा, आयोग ने राज्य सरकार से पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। यह घटना 25 जून की शाम को साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में हुई थी। छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि संस्थान के एक पूर्व छात्र और दो वरिष्ठ छात्रों ने उससे सामूहिक दुष्कर्म किया।