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मनी लॉन्डि्रंग मामले में केजरीवाल को जमानत

आदेश को 48 घंटे स्थगित रखने की ईडी की अर्जी खारिज
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नयी दिल्ली, 20 जून (एजेंसी)

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए यहां की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को उन्हें कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदू ने जमानत आदेश को 48 घंटे तक स्थगित रखने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्रार्थना को भी अस्वीकार कर दिया। केंद्रीय एजेंसी जमानत के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करना चाहती थी।

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जज ने केजरीवाल को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि, अदालत ने आप नेता को राहत देने से पहले उन पर कुछ शर्तें लगाईं, जिनमें यह भी शामिल है कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। न्यायाधीश ने केजरीवाल को जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होने और जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया। न्यायाधीश ने दिन में ईडी की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें केजरीवाल को अपराध की कथित आय और सह-आरोपियों से जोड़ने की मांग की गई थी, और बचाव पक्ष ने दावा किया था कि अभियोजन पक्ष के पास आप नेता को दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है। गौर हो कि केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने उनकी सरकार की आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया था। इस नीति को अब रद्द किया जा चुका है। केजरीवाल को चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ दिनों के लिए जमानत दे दी गयी थी।

आतिशी बोलीं- ‘सत्यमेव जयते’

केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी ने कहा ‘सत्यमेव जयते।’ आम आदमी पार्टी ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘सत्य परेशान हो सकता है, उसे पराजित नहीं किया जा सकता।’

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