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Karisma Kapoor Petition : करिश्मा कपूर के बच्चों की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, दिवंगत पिता की वसीयत को दी चुनौती

Karisma Kapoor Petition : दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर को निर्देश दिया कि वह 12 जून को उनकी मृत्यु के दिन तक उनकी सभी चल और अचल संपत्तियों का खुलासा करें।...
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Karisma Kapoor Petition : दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर को निर्देश दिया कि वह 12 जून को उनकी मृत्यु के दिन तक उनकी सभी चल और अचल संपत्तियों का खुलासा करें।

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने संजय की पूर्व पत्नी और अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दो बच्चों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, जिसमें उनकी कथित वसीयत को चुनौती दी गई है और कथित तौर पर 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग की गई है। इस बीच प्रिया कपूर ने न्यायमूर्ति ज्योति सिंह को सूचित किया कि संजय की पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों को पारिवारिक ट्रस्ट से पहले ही 1,900 करोड़ रुपये मिल चुके हैं तथा कहा कि ‘‘उन्हें और क्या चाहिए?''

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संजय और करिश्मा के बच्चों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने दिवंगत पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी मांगी है और आरोप लगाया कि प्रिया ने जायदाद पर कब्जा करने के लिए संजय कपूर की वसीयत गढ़ी है। हालांकि, न्यायमूर्ति ज्योति सिंह के समक्ष किए गए दावों का विरोध करते हुए प्रिया के वकील ने कहा, ‘‘ऐसा नहीं है कि लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया गया है।'' उन्होंने कहा कि वसीयत पंजीकृत नहीं थी, लेकिन यह ‘अवैध' नहीं है।

न्यायाधीश ने पूछा था कि क्या वसीयत पंजीकृत की गई थी। वकील ने कहा, ‘‘यह पंजीकृत नहीं है। अपंजीकृत होने से इसकी प्रकृति समाप्त नहीं होती। एक निर्णय है जो कहता है कि अपंजीकृत होने से इसकी वैधता समाप्त नहीं होती। जब मैं वसीयत तैयार करूंगा, तो मेरी पत्नी को यह जांचने का अधिकार होगा कि क्या यह संदिग्ध प्रकृति की है। मुकदमे से महज छह दिन पहले यह सब रोना-धोना चल रहा है। वादियों को ट्रस्ट से 1900 करोड़ रुपये मिले। वे और क्या चाहते हैं?''

इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों- समायरा कपूर (20) और नाबालिग बेटे (15) द्वारा दायर एक याचिका दर्ज की, जिसमें उनके दिवंगत पिता संजय कपूर की कथित वसीयत को चुनौती दी गई थी।

अदालत ने साथ ही, बच्चों की सौतेली मां प्रिया कपूर को नोटिस जारी किया और सुनवाई नौ अक्टूबर तक स्थगित कर दी। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाए। दो हफ्ते में जवाब दिया जाए, उसके एक हफ्ते बाद प्रत्युत्तर दें। जवाबों के साथ, प्रतिवादी 1 (प्रिया) प्रतिवादी 1 को ज्ञात सभी चल और अचल संपत्तियों की सूची दाखिल करेंगी। संपत्ति 12 जून तक घोषित की जानी है। सुनवाई की अगली तारीख 9 अक्टूबर है।''

वकील ने संजय के साथ पहले चल रहे करिश्मा के तलाक के मामले का भी उल्लेख किया। इस बीच, संजय की मां रानी कपूर ने भी वसीयत को चुनौती देते हुए कहा कि उनके पास कुछ नहीं बचा और उन्होंने पूरी प्रक्रिया को ‘अपवित्र' बताया।

उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता वैभव गग्गर ने कहा, ‘‘आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने वसीयत के बारे में पूछते हुए कम से कम 15 ईमेल लिखे हैं, दस्तावेज क्या हैं? एक शब्द भी साझा नहीं किया गया है। मुझे बताया गया है कि मेरे ईमेल से छेड़छाड़ की गई है। यह अविश्वसनीय रूप से फर्जी है। 10,000 करोड़ रुपये की संपत्ति मेरी होनी चाहिए थी। मैं 80 साल की हूं। सबकुछ चला गया। मैं कही हूं ही नहीं। सुश्री सचदेवा (प्रिया) आयीं, उनकी शादी के तीन महीने के भीतर, सब कुछ चला गया? मेरा बेटा आज मुझे बिना छत के छोड़ गया।''

वकील ने दावा किया कि संपत्तियों को बेचा जा रहा है। वादियों की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने वसीयत की वैधता पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि इसे प्रिया ने संपत्ति पर कब्जे के लिए गढ़ा है। याचिका में दावा किया गया है कि न तो संजय कपूर ने वसीयत का जिक्र किया, न ही प्रिया कपूर या किसी अन्य व्यक्ति ने इसके अस्तित्व का जिक्र किया। इसमें आरोप लगाया गया है कि प्रिया कपूर का आचरण ‘‘बिना किसी संदेह के, यह दर्शाता है कि कथित वसीयत उनके द्वारा गढ़ी गई है''।

करिश्मा और संजय कपूर की शादी 2003 में हुई थी और 2016 में उनका तलाक हो गया था। संजय की गत 12 जून को लंदन में पोलो के एक मैच के दौरान मौत हो गई। कथित तौर पर एक मक्खी उनके मुंह में चली गई थी और फिर दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई।

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