Jyoti Malhotra Case : अदालत ने 2 सितंबर तक बढ़ाई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत, इन प्रावधानों के तहत दर्ज है मामला
Jyoti Malhotra Case : हिसार की एक अदालत ने सोमवार को यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत दो सितंबर तक बढ़ा दी। मल्होत्रा को मई महीने में जासूसी के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले पता चला था कि न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ाई गई है।
यूट्यूबर के वकील कुमार मुकेश ने बताया कि मल्होत्रा को न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) सुनील कुमार के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उसे दो सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि ज्योति मल्होत्रा को अब दो सितंबर को पेश किया जाएगा। ज्योति हिसार की रहने वाली है और ‘‘ट्रैवल विद जो'' नाम से यूट्यूब चैनल चलाती है।
हिसार पुलिस ने ज्योति को 16 मई को गिरफ्तार किया था। मल्होत्रा के साथ आरोपपत्र की एक प्रति साझा करने पर, मुकेश ने कहा कि पुलिस ने अदालत में एक आवेदन दायर किया है। इसमें कहा गया है कि आरोपपत्र के कुछ हिस्सों को गोपनीय और संवेदनशील होने के कारण ज्योति को सौंपने से पहले संपादित किया जाना चाहिए।
वह इस मामले में 27 अगस्त को जवाब दाखिल करेंगे। ज्योति को न्यू अग्रसेन एक्सटेंशन से गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। एक अदालत ने नौ जून को ज्योति की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उस समय पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी थी कि मामले की जांच अब भी जारी है।
हिसार पुलिस ने पहले कहा था कि ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि मल्होत्रा की किसी सैन्य या रक्षा संबंधी गोपनीय जानकारी तक पहुंच थी। हालांकि, उसने यह दावा किया था कि वह कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के संपर्क में थी और उसे इस बात की जानकारी थी कि वे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़े हैं।
पुलिस सूत्रों ने पहले कहा था कि ज्योति मल्होत्रा नवंबर 2023 से पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में थी। भारत सरकार ने 13 मई को दानिश को जासूसी के आरोप में देश से निष्कासित कर दिया था। पुलिस ने मई में यह भी दावा किया था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां मल्होत्रा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही थीं।