Jyoti Malhotra Case : कोर्ट ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाई, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश
3 महीने की जांच के बाद पुलिस ने 14 अगस्त को मामले में आरोपपत्र किया दाखिल
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Jyoti Malhotra Case : हरियाणा की एक स्थानीय अदालत ने हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत की अवधि सोमवार को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी। ज्योति को मई में जासूसी के संदेह में गिरफ्तार किया गया था।
ज्योति (33) अदालत में डिजिटल माध्यम से पेश हुई, जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) सुनील कुमार ने उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी। ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने बताया कि सुनवाई की अगली तारीख 25 अगस्त तय की गई है। 3 महीने की जांच के बाद पुलिस ने 14 अगस्त को मामले में आरोपपत्र दाखिल किया। ज्योति को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। तभी उसे आरोपपत्र की एक प्रति भी सौंपी जाएगी।
हिसार पुलिस ने ‘ट्रैवल विद जेओ' नामक यूट्यूब चैनल चलाने वाली ज्योति को 16 मई को गिरफ्तार किया था। हिसार की रहने वाली यूट्यूबर को न्यू अग्रसेन एक्सटेंशन से गिरफ्तार किया गया और उस पर शासकीय गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा विरोध किए जाने और मामले की जांच जारी होने का तर्क दिए जाने के बाद अदालत ने नौ जून को ज्योति की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
हिसार पुलिस ने पहले कहा था कि ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है, जिससे पता चले कि ज्योति के पास सैन्य या रक्षा संबंधी किसी भी जानकारी तक पहुंच थी, लेकिन उसने दावा किया था कि वह यह पता होने के बावजूद कुछ लोगों के संपर्क में थी कि वे पाकिस्तानी खुफिया एजेंट हैं। पुलिस सूत्रों ने कहा कि ज्योति नवंबर 2023 से पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में थी।
भारत ने जासूसी में शामिल होने के आरोप में दानिश को 13 मई को निष्कासित कर दिया था। पुलिस ने मई में दावा किया था कि पाकिस्तान के खुफिया एजेंट ज्योति को एक ‘‘एसेट'' के रूप में विकसित कर रहे थे।
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