नयी दिल्ली, 23 दिसंबर (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने 5जी वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की अपील पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को 25 जनवरी की तारीख तय की और कहा कि मामले पर तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट की एकल पीठ ने जून में 5जी सेवा के खिलाफ जूही चावला की याचिका खारिज कर दी थी। जूही चावला ने एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि उससे पहले सुनवाई के लिए कई मामले सूचीबद्ध हैं और यह अपील जिस फैसले से संबंधित है, वह छह महीने पहले सुनाया गया था। पीठ ने कहा, ‘यह आदेश जून में दिया गया था। आप अब अपील कर रहे हैं। छह महीने बाद।’ चावला के वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि यह एक ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ मामला है और अदालत से सुनवाई की तारीख जल्दी देने का आग्रह किया। अपीलकर्ताओं ने एक बार फिर 5जी प्रौद्योगिकी के हानिकारक प्रभाव के बारे में अपनी चिंताओं को दोहराया है।