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Jolly LLB 3 Dispute : फैंस के लिए खुशखबरी... जॉली एलएलबी 3 पर आरोप हुए फेल, कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी

हमारी चिंता मत कीजिए : अदालत ने ‘जॉली एलएलबी 3' के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए कहा
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Jolly LLB 3 Dispute : बंबई हाई कोर्ट ने बुधवार को अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ‘‘जॉली एलएलबी 3'' के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें न्यायाधीशों और वकीलों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत इस तरह के मजाक की आदी हो चुकी है। उसने कहा, ‘‘हमारी चिंता न करें।''

वकील चंद्रकांत गायकवाड़ के जरिए ‘एसोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस' द्वारा दायर याचिका में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और ‘भाई वकील है' गाने को हटाने का अनुरोध किया गया था, जिसके बारे में दावा किया गया कि यह कानूनी पेशे के लिए अपमानजनक है।

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याचिकाकर्ता के वकील दीपेश सिरोया ने कहा कि फिल्म और गीत में न केवल वकीलों का बल्कि न्यायाधीशों का भी मजाक उड़ाया गया है, क्योंकि एक दृश्य में न्यायाधीशों को ‘‘मामू'' कहा गया है, जो न्यायपालिका के लिए अपमानजनक शब्द है। इस पर मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने कहा कि उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है।

अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘‘पहले दिन से ही हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारी चिंता मत कीजिए।'' फिल्म निर्माताओं ने पीठ को बताया कि फिल्म के खिलाफ इसी तरह की एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होने वाली है।

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