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ईडी की हिरासत में जेट एयरवेज के संस्थापक गोयल

मुंबई (एजेंसी) : विशेष धनशोधन रोधी अधिनियम अदालत ने जेट एयरवेज के संस्थापक 70 वर्षीय नरेश गोयल को बैंक धोखाधड़ी मामले में शनिवार को 11 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने यहां एक अदालत को बताया...
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मुंबई (एजेंसी) : विशेष धनशोधन रोधी अधिनियम अदालत ने जेट एयरवेज के संस्थापक 70 वर्षीय नरेश गोयल को बैंक धोखाधड़ी मामले में शनिवार को 11 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने यहां एक अदालत को बताया कि जेट एयरवेज द्वारा उधार ली गई धनराशि का इसके संस्थापक नरेश गोयल ने ‘व्यक्तिगत लाभ और समृद्धि’ के लिए दुरुपयोग किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से यह बात 538 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी के उस मामले में गोयल की हिरासत का अनुरोध करते हुए कही जो केनरा बैंक द्वारा दायर एक शिकायत पर दर्ज किया गया था। इसके बाद विशेष धनशोधन रोधी अधिनियम अदालत ने गोयल को 11 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। गोयल की हिरासत का अनुरोध करते हुए ईडी ने दावा किया कि अब बंद हो चुकी जेट एयरवेज द्वारा केनरा बैंक से लिए गए ऋण का इस्तेमाल फर्नीचर, परिधान और आभूषण जैसी चीजें खरीदने के लिए किया गया।

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