Janmabhoomi-Eidgah Dispute : श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में अब नई शुरुआत, अब 12 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगी नई बेंच
Janmabhoomi-Eidgah Dispute : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में शुक्रवार को सुनवाई के बाद अगली तिथि 12 दिसंबर, 2025 तय की। न्यायमूर्ति अविनाश सक्सेना ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अगली तिथि तय की। चूंकि, इस मामले की पूर्व में सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में बैठ रहे हैं, इस मामले को न्यायमूर्ति सक्सेना के लिए नामित कर दिया गया है।
न्यायमूर्ति अविनाश सक्सेना ने शुक्रवार को दस्तावेजों का सत्यापन किया और दोनों पक्षों के वकीलों को लंबित आवेदनों पर अपने जवाब दाखिल करने को कहा। साथ ही उन्होंने उन मामलों में लिखित जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया, जहां लिखित जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इससे पूर्व, 16 अक्टूबर को अदालत ने कहा था, “यह रिकॉर्ड स्थूल है। पक्षकार सभी लंबित आवेदनों में आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं ताकि इन आवेदनों पर जल्द निर्णय किया जा सके।
कार्यालय को सामान्य नियम (दीवानी) के मुताबिक फाइल को पुनः व्यवस्थित कर उसे क्रमवार रखने का निर्देश दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाने के बाद जमीन का कब्जा लेने और मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए 18 वाद दाखिल किए हैं। इससे पूर्व, एक अगस्त, 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्षों द्वारा दायर इन मुकदमों की पोषणीयता (सुनवाई योग्य) को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि ये मुकदमे समय सीमा, वक्फ अधिनियम और पूजा स्थल अधिनियम, 1991 से बाधित नहीं हैं। पूजा स्थल अधिनियम 15 अगस्त, 1947 को मौजूद किसी भी धार्मिक ढांचे को परिवर्तित करने से रोकता है। यह विवाद मथुरा में मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है जिसे कथित तौर पर भगवान श्रीकृष्ण के जन्म स्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाया गया है।
