Tribune
PT
About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

Jama Masjid vs Harihar Temple : शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर केस की सुनवाई तय, 28 अगस्त को होगी अगली बहस

संभल के शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

Jama Masjid vs Harihar Temple : संभल की सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अदालत में शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले की अगली सुनवाई अब 28 अगस्त को होगी। शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के वकील कासिम जमाल ने बताया कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की अदालत में इस मामले की आज सुनवाई हुई।

उन्होंने बताया कि आज हमने अर्जी दी थी। हमने उपासना स्थल अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों की एक प्रति भी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा है कि जब तक इस अधिनियम को लेकर सुनवाई लंबित है तब तक पूरे देश में मंदिर-मस्जिद विवाद के मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी और न ही कोई कार्रवाई होगी। उपासना स्थल अधिनियम 1991 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी लंबित है।

Advertisement

ऐसे में अगर संभल की अदालत में शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले पर सुनवाई होती है तो यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा। इसके बाद सिविल जज की अदालत ने कहा है कि 28 अगस्त तक जिसे आपत्ति है वह दाखिल करे। फिर उस पर सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता गोपाल शर्मा ने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने स्थानीय अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया है कि चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसीलिए इस न्यायालय को इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है।

संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले को लेकर पिछले साल 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन समेत आठ लोगों ने संभल की जिला अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें अदालत के आदेश पर 19 नवंबर को ही शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था। उसके बाद 24 नवंबर को एक बार फिर टीम सर्वे करने पहुंची।

Advertisement
×