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Jama Masjid vs Harihar Temple : कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का दिया आदेश, सभी पक्षों को नोटिस

न्यायालय ने संभल मस्जिद विवाद मामले में यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश, नोटिस जारी किया
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प्रतीकात्मक चित्र
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Jama Masjid vs Harihar Temple : सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद विवाद मामले में 25 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का शुक्रवार को आदेश दिया और हिंदू याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर की पीठ ने यह आदेश पारित किया। शीर्ष अदालत मस्जिद समिति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

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हाई कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में संभल अदालत द्वारा दिए गए सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ दाखिल समिति की याचिका को खारिज कर दिया था और सर्वेक्षण के दीवानी अदालत के निर्देश को बरकरार रखा था।

मस्जिद समिति ने पिछले साल 19 नवंबर के सिविल जज के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसमें मुगलकालीन मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। सर्वेक्षण उसी दिन हुआ था।

समिति ने दावा किया कि पिछले साल 24 नवंबर को किया गया दूसरा सर्वेक्षण अवैध था क्योंकि दीवानी अदालत ने कभी इसका आदेश ही नहीं दिया।

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