Jama Masjid vs Harihar Temple : मस्जिद-मंदिर विवाद में नया मोड़ संभव, अब कोर्ट 5 अगस्त को करेगी अगली सुनवाई
Jama Masjid vs Harihar Temple : संभल में चंदौसी स्थित एक अदालत ने सोमवार को जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले की अगली सुनवाई आज बार एसोशिएशन की हड़ताल के चलते पांच अगस्त के लिए निर्धारित की है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए यह मामला सूचीबद्ध है।
इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, हालांकि हाई कोर्ट ने 19 मई को निचली अदालत के सर्वे के आदेश को बरकरार रखते हुए निचली अदालत में ही सुनवाई के आदेश दिए थे। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता गोपाल शर्मा ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा कि आज एसोसिएशन का कामकाज हड़ताल के कारण ठप है।
इसके चलते अदालत ने पांच अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) प्रिंस शर्मा ने पुष्टि की कि राज्य सरकार ने आज अदालत में एक हलफनामा पेश किया। यह मामला जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि हड़ताल के कारण अगली सुनवाई पांच अगस्त को होगी।
यह विवाद पिछले साल 19 नवंबर से शुरू हुआ है, जब अधिवक्ता हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन सहित हिंदू याचिकाकर्ताओं ने संभल जिला अदालत में एक मुकदमा दायर कर दावा किया था कि मस्जिद पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर बनाई गई है। अदालत के आदेश पर उसी दिन (19 नवंबर) एक सर्वेक्षण किया गया, उसके बाद 24 नवंबर को एक और सर्वेक्षण किया गया।
गत 24 नवंबर को हुए दूसरे सर्वेक्षण के दौरान संभल में हिंसा भड़क गई जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिंसा के सिलसिले में, पुलिस ने समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और मस्जिद समिति के प्रमुख जफर अली के खिलाफ नामजद और इसके साथ ही 2,750 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।