नयी दिल्ली, 7 अगस्त (एजेंसी)
सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि वह 2 इतालवी मरीन के खिलाफ मामले बंद करने की केंद्र की याचिका को स्वीकार करने से पहले पीड़ित मछुआरों के परिवारों को सुनेगा। न्यायालय ने केंद्र से कहा कि वह इतालवी मरीन मामले को बंद करने के अनुरोध संबंधी अपनी याचिका में पीड़ितों के परिजन को पक्षकार बनाकर ताजा याचिका दायर करे। सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि इतालवी मरीनों के हाथों जान गंवाने वाले मछुआरों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए ।