सौरभ मलिक/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 12 जुलाई
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीएसई परीक्षा उपनियमों के उस प्रावधान को बरकरार रखा है, जिससे दसवीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा को उसी वर्ष जुलाई/अगस्त में पास करना जरूरी है।
जस्टिस विकास बहल ने अपने आदेश में कहा कि सीबीएसई का उपनियम का खंड 42(5) ‘कानूनी और वैध है। यह फैसला उस मामले में आया, जहां ग्यारहवीं कक्षा में अस्थायी रूप से प्रवेश लेने वाले याचिकाकर्ता- छात्र ने पहले अवसर में कंपार्टमेंट विषय की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। असल में कंपार्टमेंट में उसके अंक पहले हुई बोर्ड परीक्षा से भी कम आए थे। जस्टिस बहल ने कहा कि ग्यारहवीं कक्षा में उनका प्रवेश स्कूल द्वारा रद्द कर दिया जाना चाहिए था। असल में याचिकाकर्ता ने स्कूल के साथ मिलकर 2019 में दसवीं कक्षा की परीक्षा पास करने की झूठी जानकारी दी। उसने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के बाद 10+2 परीक्षाओं के लिए रोल नंबर हासिल कर लिया। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पहले अवसर में कंपार्टमेंट परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त को बदला जाना आवश्यक है। कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया और कहा कि एक बाद अधिक मौके दिए जाने से विषम परिस्थितियां पैदा होंगी।