नयी दिल्ली, 30 जून (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को निर्देश दिया कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को दी जाने वाली आर्थिक मदद के न्यूनतम मानदंड के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम आर शाह की विशेष पीठ ने कहा कि अदालत आर्थिक मदद की एक निश्चित राशि तय करने का निर्देश केंद्र को नहीं दे सकती लेकिन सरकार कोविड-19 से मारे गए लोगों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक मदद की राशि का न्यूनतम मानदंड, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए निर्धारित कर सकती है।
पीठ ने कहा कि सरकार देश में उपलब्ध संसाधनों तथा धन को ध्यान में रखते हुए एक उचित राशि तय कर सकती है। शीर्ष अदालत ने केंद्र और एनडीएमए को निर्देश दिया कि कोरोना से मरे लोगों के परिजन को दी जाने वाली राहत के न्यूनतम मानदंड के लिए 6 सप्ताह में दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। न्यायालय ने कोविड-19 से मौत होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश जारी करने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने केंद्र से कहा कि शवदाहगृह कर्मियों के लिए वित्त आयोग के प्रस्ताव के अनुरूप बीमा योजना बनाने पर विचार किया जाए।
‘शैल’ और ‘मे’ पर केंद्र की दलील खारिज
पीठ ने केंद्र की इस दलील को खारिज कर दिया कि आपदा पीड़ितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 में अंग्रेजी के शब्द ‘शैल’ (जाएगा) की जगह ‘मे’ (सकता है) पढ़ा जाए। पीठ ने कहा कि एनडीएमए अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहा है। शीर्ष अदालत ने कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को कानून के प्रावधान के अनुसार चार लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का निर्देश केंद्र एवं राज्य सरकारों को देने की वकीलों रीपक कंसल तथा गौरव कुमार बंसल की अलग-अलग याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं पर 21 जून को सुनवाई पूरी की थी। इन याचिकाओं में मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक समान नीति बनाने का भी अनुरोध किया गया है। कोविड के कारण परिजनों को खो देने वाले चार आवेदकों की ओर से अधिवक्ता सुमीर सोढी ने दलील दी थी कि घातक संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिजनों को विभिन्न राज्यों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद की राशि में कोई भेद नहीं किया जा सकता।
81 दिन बाद सबसे कम मौतें, 45951 नये मामले
देश में बुधवार को एक दिन में कोरोना के 45951 नये मामले आए। इसके साथ संक्रमण के मामलों की संख्या 30362848 पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 817 और लोगों की मौत हुई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 398454 हो गयी है। एक दिन में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की यह संख्या 81 दिनों में सबसे कम है। देश में अब तक 33.28 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। एक्टिव मरीज 5,37,064 हैं, जो संक्रमण के कुल मामलों का 1.77 प्रतिशत है। रिकवरी दर 96.92 प्रतिशत है। संक्रमण दर 2.34 प्रतिशत दर्ज की गई।
10 % से ज्यादा संक्रमण दर वाले जिलों में करें सख्ती : केंद्र
केंद्र सरकार ने राजस्थान, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल और केरल सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उन जिलों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, जहां 21 से 27 जून के बीच संक्रमण दर 10 प्रतिशत से अधिक रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र में कहा कि देश में लगातार संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है और ऐसे में जरूरी है कि जिला और उप जिला स्तर पर हालात पर कड़ी निगरानी रखी जाए।