नयी दिल्ली, 11 जुलाई (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में हुए दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश से जुड़े मामले में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को दी गयी जमानत को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर 27 जुलाई को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा कि निचली अदालत के 14 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली जांच एजेंसी की अपील को सह-आरोपी उमर खालिद की जमानत अर्जी के साथ 27 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इशरत जहां के खिलाफ अन्य कई लोगों के साथ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था।