Tribune
PT
Subscribe To Print Edition About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

International Conspiracy Case : सुप्रीम कोर्ट ने लंबी हिरासत पर जताई चिंता, अंतरराष्ट्रीय साजिश मामले में आरोपी को दी जमानत

अंतरराष्ट्रीय साजिश मामले : न्यायालय ने मणिपुर में गिरफ्तार व्यक्ति को दी जमानत

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

International Conspiracy Case : सुप्रीम कोर्ट ने म्यामां स्थित कुछ विद्रोही समूहों से कथित संबंधों और मणिपुर में जातीय अशांति का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के आरोप में 2023 में गिरफ्तार किए गए एक आरोपी को वीरवार को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने गौर किया कि याचिकाकर्ता मोइरांगथेम आनंद सिंह ढाई साल से अधिक समय से जेल में है और इस मामले में अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है। पीठ ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा पहले ही भुगती जा चुकी दो साल और छह महीने से अधिक की कैद अवधि को देखते हुए और यह देखते हुए कि अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है और सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, हम याचिकाकर्ता को जमानत देने के इच्छुक हैं।

Advertisement

न्यायालय ने सिंह द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के दो अप्रैल के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। पीठ ने निर्देश दिया कि सिंह को निचली अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों और नियमों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

Advertisement

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय साजिश का मामला है और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं। पीठ को बताया गया कि सितंबर 2023 में मणिपुर में एक वाहन को रोककर जांच की गई थी, जिसमें सिंह और चार अन्य व्यक्ति छद्मवेश और विभिन्न हथियारों के साथ पकड़े गए थे।

Advertisement
×