मुंबई, 4 मार्च (एजेंसी)
यहां की एक अदालत ने दिशा सालियान मामले में केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे को शुक्रवार को गिरफ्तारी से 10 मार्च तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे पर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान के बारे में मानहानिकारक और भ्रामक बयान देने का आरोप है। मामले में गिरफ्तारी की आशंका से पिता-पुत्र ने अपने वकील सतीश मानेशिंदे के माध्यम से उपनगरीय मलाड में डिंडोशी सत्र अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की। मामला सुनवाई के लिए आने पर विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने पुलिस को सुनवाई की अगली तारीख तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया। इसके बाद मामले की सुनवाई 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-41ए के तहत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता तथा उनके बेटे के खिलाफ नोटिस जारी किया और उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने को कहा है।