मुंबई, 18 अगस्त (एजेंसी)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कारोबारी राज कुंद्रा को 2020 में दर्ज अश्लील फिल्मों के रैकेट से संबंधित मामले में गिरफ्तारी से बुधवार को अंतरिम संरक्षण दे दिया। जस्टिस एसके शिंदे की एकल पीठ ने कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर मुंबई पुलिस को 25 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया है। तब तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया गया है। इससे पहले सत्र अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कुंद्रा एक अन्य मामले में जुलाई में गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल में बंद हैं। साल 2020 के मामले में कुंद्रा ने अपनी याचिका में दावा किया है कि अन्य आरोपी को जमानत मिल चुकी है, इसलिए उन्हें भी जमानत मिलनी चाहिए। हाईकोर्ट में याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने दलील दी कि कुंद्रा की भूमिका मामले में अन्य आरोपी से अलग है। कुंद्रा के खिलाफ अक्तूबर 2020 में मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम सेल ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील फिल्मों के प्रसारण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी।