नैनीताल (एजेंसी) : तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार को आगामी चारधाम यात्रा के लिए जल्द मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने का निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि तीर्थयात्रा को दूसरा कुंभ बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस आरएस चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर वर्चुअल सुनवाई के दौरान यह बात कही। काेर्ट ने अन्य विभिन्न बिन्दुओं पर निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 10 मई तय कर दी।