हरियाणा में शिक्षिकाओं को पुरुषों से ढाई गुना अधिक आकस्मिक अवकाश
हरियाणा में महिला शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को पुरुषों की तुलना में ढाई गुना तक अधिक आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) मिलेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश जारी कर दिए हैं। संशोधित नियमों के अनुसार, अब हर नियमित महिला कर्मचारी को सालाना 20 के बजाय 25 दिन कैजुअल लीव का अधिकार होगा। वहीं, 10 साल से कम सेवा वाले पुरुषों को 10 दिन, 10 से 20 साल पर 15 दिन और 20 साल से अधिक सेवा वालों को 20 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा।
जिन महिला कर्मचारियों की नियुक्ति 30 जून से पहले हुई है, उन्हें पूरे 25 दिन की छुट्टी मिलेगी, जबकि पुरुषों को सिर्फ 10 दिन मिलेंगे। 30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त महिला कर्मचारियों को 12 और पुरुष कर्मचारियों को 5 दिन का अवकाश दिया जाएगा। 30 सितंबर के बाद नौकरी शुरू करने वाली महिलाओं को 6 और पुरुषों को केवल 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसी तरह, 30 नवंबर के बाद नियुक्त महिला कर्मचारियों को 3 और पुरुष कर्मचारियों को मात्र 1 दिन का अवकाश मिलेगा।
शिक्षा विभाग का कहना है कि महिला कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और कार्य-जीवन संतुलन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। महिला शिक्षिकाओं ने फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे पारिवारिक जिम्मेदारियों और नौकरी के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। वहीं, पुरुष कर्मचारियों का मानना है कि छुट्टियों में असमानता रहेगी। हालांकि उन्हें भी पहले से ज्यादा लाभ मिलेगा।