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कृत्रिम जलकुंडों में होगा छह फुट तक की मूर्तियों का विसर्जन

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को आदेश दिया कि 6 फुट तक ऊंचाई वाली सभी मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम जलकुंडों में किया जाए। अदालत ने इस वर्ष 27 अगस्त से शुरू हो रहे 10 दिवसीय गणेश उत्सव के मद्देनजर यह आदेश...
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को आदेश दिया कि 6 फुट तक ऊंचाई वाली सभी मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम जलकुंडों में किया जाए। अदालत ने इस वर्ष 27 अगस्त से शुरू हो रहे 10 दिवसीय गणेश उत्सव के मद्देनजर यह आदेश दिया। यह आदेश मार्च 2026 तक उन त्योहारों के लिए प्रभावी रहेगा, जिनमें मूर्तियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से बनी मूर्तियों समेत, का विसर्जन किया जाता है। अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वह मूर्तियों के विसर्जन के संबंध में इसकी नीति का अक्षरशः क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। 

 

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