हिमाचल में लॉटरी से प्रतिबंध हटा, 100 करोड़ तक राजस्व की उम्मीद
आर्थिक तंगी से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश ने राज्य में लॉटरी के संचालन की अनुमति देने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इससे 50 से 100 करोड़ रुपये के बीच वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। यह निर्णय आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। हिमाचल सरकार ने 1999 में सभी प्रकार की लॉटरी पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 7, 8 और 9 के तहत किया गया था। हालांकि, ऑनलाइन लॉटरी की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं था क्योंकि 1998 में लॉटरी पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून में इसका कोई उल्लेख नहीं था। अब इस संबंध में विभिन्न कानूनों के तहत संचालन की निविदा जारी करने के बाद राज्य में दोबारा लॉटरी बेची जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार का कर्ज बोझ पहले ही एक लाख रुपये को पार कर चुका है और सरकार खनन, पर्यटन और बिजली क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों से अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। वित्त विभाग ने अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए राज्य में लॉटरी का संचालन शुरू करने के मुद्दे पर मंत्रिमंडल के समक्ष एक विस्तृत प्रस्तुति दी। यह निर्णय उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली संसाधन संग्रहण समिति की सिफारिश पर लिया गया है। वित्त विभाग द्वारा दी गई प्रस्तुति के अनुसार, केरल ने एक वर्ष में 13,582 करोड़ रुपये, पंजाब ने 235 करोड़ रुपये और सिक्किम जैसे छोटे राज्य ने लगभग 30 करोड़ रुपये कमाए हैं। वर्तमान में लॉटरी संचालित करने वाले राज्यों में केरल, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड और मिज़ोरम शामिल हैं।