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Himachal:  धर्मशाला-मैक्लोडगंज बाईपास मार्ग क्षतिग्रस्त, प्रशासन ने भारी वाहनों के आवागमन पर लगाया प्रतिबंध

Himachal News: भूस्खलन और मिट्टी धंसने के बढ़ते खतरे को देखते हुए, कांगड़ा जिला प्रशासन ने धर्मशाला-मैक्लोडगंज बाईपास मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। धर्मशाला को मैक्लोडगंज से जोड़ने वाली वैकल्पिक खड़ा-डांडा...
धर्मशाला-मैकलोडगंज बाईपास सड़क भारी वाहनों के लिए बंद कर दी गई है। ट्रिब्यून
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Himachal News: भूस्खलन और मिट्टी धंसने के बढ़ते खतरे को देखते हुए, कांगड़ा जिला प्रशासन ने धर्मशाला-मैक्लोडगंज बाईपास मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

धर्मशाला को मैक्लोडगंज से जोड़ने वाली वैकल्पिक खड़ा-डांडा सड़क का एक हिस्सा पिछले सप्ताह ढह जाने के बाद, इसे पहले ही चार पहिया वाहनों के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया है।

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जिला मजिस्ट्रेट हेमराज बैरवा ने रविवार शाम को बाईपास, जो एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, पर कई स्थानों पर मिट्टी धंसने की पुष्टि होने के बाद यह आदेश जारी किया।

स्थानीय पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने भी चेतावनी दी है कि सड़क के नीचे की मिट्टी अस्थिर हो गई है और भारी बारिश के दौरान भारी वाहनों का भार सहन करने में सक्षम नहीं हो सकती है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि 17 अगस्त शाम 6 बजे से अगली सूचना तक या मार्ग को यातायात के लिए सुरक्षित घोषित किए जाने तक सड़क पर ट्रकों, ट्रेलरों और अन्य भारी व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

मैक्लोडगंज पहुंचने के लिए भारी वाहनों के लिए बाईपास ही एकमात्र उपलब्ध मार्ग है, इसलिए प्रशासन ने यात्रियों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अस्थायी व्यवस्था के रूप में प्रतिबंधित मार्ग पर हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) का उपयोग करने की अनुमति दी है।

जिला मजिस्ट्रेट ने न केवल जन सुविधा बल्कि रक्षा की दृष्टि से सड़क के सामरिक महत्व का हवाला देते हुए, एनएचएआई को तत्काल मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य करने का भी निर्देश दिया है। मैक्लोडगंज शहर निर्वासित तिब्बती सरकार का मुख्यालय भी है और बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का गृह नगर भी है, जो वर्तमान में लेह और लद्दाख के दौरे पर हैं।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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