नयी दिल्ली, 24 मार्च (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया, जिसमें अदालत ने कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति की मांग खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमण और जस्टिस कृष्ण मुरारी की एक पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत के अनुरोध को खारिज कर दिया। कामत ने कहा था कि परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, ‘परीक्षाओं का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।’
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे बार-बार मामले का जिक्र कर रहे हैं। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा, ‘सॉलिसिटर जनरल जी, क्या आप इंतजार कर सकते हैं।’ वहीं, उसने कामत से कहा कि मामले को संवेदनशील न बनाएं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर होली के अवकाश के बाद सुनवाई करने के लिए 16 मार्च को सहमत हो गया था। न्यायालय ने कुछ छात्राओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े की उन दलीलों पर गौर किया था कि आगामी परीक्षाओं को देखते हुए तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है।
हाईकोर्ट ने वर्दी के नियम को माना था उचित
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली उडुपी स्थित ‘गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज’ की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग की याचिकाएं खारिज कर दी थीं। उसने कहा था कि स्कूल की वर्दी का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है, जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकतीं।