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चंडीगढ़, 13 जनवरी (ट्रिन्यू)
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने दादूपुर-नलवी नहर के डी-नोटिफिकेशन कानून 101-ए को असंवैधानिक करार देने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का यह फैसला भाजपा सरकार सरकार की नीतियों पर करारा तमाचा है। इस फैसले से यह साफ हो गया है कि भाजपा ने जान-बूझकर किसानों और पूरे प्रदेश को नुकसान पहुंचाने के मकसद से प्रदेश की सबसे बड़ी वाटर रिचार्ज नहर को डी-नोटिफाई किया था। कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई यह एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी परियोजना थी। इसलिए बीजेपी द्वारा इस परियोजना को बंद करने के फैसले का कांग्रेस पहले दिन से ही विरोध कर रही थी। अब कोर्ट के सामने भी भाजपा पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है।
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