कोलकाता, 22 जुलाई (एजेंसी)
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में चुनाव उपरांत हुई हिंसा के मामले में तैयार एनएचआरसी की रिपोर्ट पर हलफनामे के जरिये जवाब दाखिल करे। हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कथित तौर पर लोगों पर हमले करने, घरों से भागने पर मजबूर करने और संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ दाखिल कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। अदालत ने राज्य सरकार को 26 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।
राज्य सरकार पर लगे आरोपों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य में स्थिति ‘कानून के राज’ के बजाय ‘राजा के राज’ जैसी है। सात सदस्यीय समिति ने 13 जुलाई को हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा की, जिसमें अनुशंसा की गई है कि हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए और इन मामलों की सुनवाई राज्य से बाहर होनी चाहिए।