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Himachal Pradesh News : सुक्खू सरकार को हाई कोर्ट का झटका, बद्दी में बनी रहेंगी एसपी इल्मा अफरोज

Himachal Pradesh News : इल्मा अफरोज के तबादले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, माफियाओं पर कार्रवाई का जनहित मुद्दा
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ज्ञान ठाकुर /हमारे प्रतिनिधि, शिमला, 10 जनवरी

Himachal Pradesh News : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सुक्खू सरकार को बड़ा झटका देते हुए आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज को बद्दी में पुलिस अधीक्षक (एसपी) पद पर बनाए रखने का आदेश दिया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने उनके तबादले पर रोक लगा दी।

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यह आदेश जनहित याचिका के तहत दिया गया, जिसमें कहा गया था कि इल्मा अफरोज की तैनाती से बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ क्षेत्र में कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि एसपी अफरोज ने ड्रग और खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर क्षेत्र को सुरक्षित बनाया।

माफियाओं पर शिकंजा कसने वाली अफसर

याचिकाकर्ता सुच्चा राम ने बताया कि इल्मा अफरोज ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और हाई कोर्ट के निर्देशों को लागू करते हुए अवैध खनन पर रोक लगाई। उन्होंने ड्रग माफियाओं के खिलाफ कठोर कदम उठाए, जिससे क्षेत्र में पहली बार कानून का राज स्थापित हुआ।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि उनके अवकाश पर जाते ही पुलिस ने माफियाओं से सांठगांठ कर दी और क्षेत्र में फिर से अराजकता फैल गई। इससे आम जनता को नुकसान हुआ।

सरकार के फैसले पर सवाल

प्रार्थी ने बताया कि क्षेत्र की जनता ने मुख्यमंत्री को इल्मा अफरोज को बद्दी में बनाए रखने के लिए ज्ञापन भी सौंपा था। बावजूद इसके, सरकार ने उनका तबादला कर दिया, जिसे जनहित के खिलाफ बताया गया।

न्यायालय का निर्णय

हाई कोर्ट ने 9 सितंबर 2024 के अपने आदेशों का जिक्र करते हुए कहा कि इल्मा अफरोज पर भरोसा जताया गया था, और उनके तबादले के पीछे कोई ठोस वजह नहीं बताई गई। कोर्ट ने इसे सार्वजनिक हित का मामला मानते हुए उनके तबादले पर रोक लगा दी।

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