नयी दिल्ली, 23 सितंबर (एजेंसी)
दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में कड़े आतंकवाद रोधी कानून के तहत गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार को 9 अक्तूबर तक टाल दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के छुट्टी पर होने के कारण सुनवाई स्थगित की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के कर्मचारियों ने खालिद के वकीलों को यह जानकारी दी। खालिद सहित कई अन्य लोगों पर आतंकवाद रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।