Hathras Stampede Case : हाथरस त्रासदी पर अदालत का सख्त रुख, 9 अक्टूबर को होगी सुनवाई
Hathras Stampede Case : हाथरस में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मामले की शुक्रवार को सुनवाई करते हुए यहां की जिला अदालत ने अगली सुनवाई के लिए नौ अक्टूबर की तारीख तय की। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।
हाथरस जिले के सिकंदराराऊ थाना क्षेत्र के मुगलगढ़ी और फुलराई गांवों के पास सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में महिलाओं और बच्चों समेत 121 लोगों की मौत पिछले साल दो जुलाई को हो गई थी।
जिला अदालत में शुक्रवार को मामले की सुनवाई जारी रही। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने बताया कि आज भोले बाबा प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) आशीष प्रताप सिंह का बयान दर्ज करने का काम पूरा हो गया है।
तत्कालीन सीओ के बयान भी वीडियो कांफ्रेंस से दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नौ अक्टूबर की तारीख जिरह के लिए तय की गई। पुण्डीर ने कहा कि यह केवल एक हादसा था जिसके लिए जिला प्रशासन दोषी है। विशेष जांच दल ने इस मामले में अदालत में भोले बाबा के सहयोगी और कार्यक्रम के मुख्य आयोजक देवप्रकाश मधुकर समेत 11 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।
उन्हें इस हादसे के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है। सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं। अदालत में 3,200 पन्नों का आरोपपत्र पेश किया गया है और मुकदमे व साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।