नयी दिल्ली, 22 अप्रैल (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के उस हलफनामे पर शुक्रवार को अप्रसन्नता जतायी, जिसमें कहा गया था कि पिछले साल यहां आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ‘कोई नफरती भाषण नहीं दिया गया था।’ शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को ‘बेहतर हलफनामा’ दाखिल करने का निर्देश भी दिया। दिल्ली पुलिस ने शीर्ष अदालत को बताया था कि पिछले साल 19 दिसंबर को हिंदू युवा वाहिनी द्वारा यहां आयोजित एक कार्यक्रम में ‘किसी समुदाय के खिलाफ कोई विशिष्ट शब्द नहीं बोले गए थे।’ जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने कहा, ‘हलफनामा पुलिस उपायुक्त द्वारा दाखिल किया गया है। हमें उम्मीद है कि वह बारीकियों को समझ गए हैं। क्या उन्होंने केवल जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि पेश कर दी या दिमाग लगाया है?’ दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एएसजी के एम नटराज ने कहा कि नया हलफनामा दाखिल करेंगे।