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Haryana : एक से अधिक विवाह करने वाले होंगे सेवा सुरक्षा से बाहर!

हरियाणा के संविदा कर्मियों को ‘स्थायित्व का तोहफा’, सेवा सुरक्षा कानून लागू
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हरियाणा सरकार ने लाखों संविदा कर्मियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ‘हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024’ को प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत जिन संविदा कर्मचारियों ने न्यूनतम पांच वर्षों तक 240 दिनों की सेवा की शर्तें पूरी की हैं, उन्हें सेवा सुरक्षा का कानूनी दर्जा मिलेगा।

नई व्यवस्था से संविदा कर्मियों को वे सभी लाभ मिलेंगे, जो अब तक केवल नियमित कर्मचारियों को प्राप्त थे- जैसे वेतन की वार्षिक वृद्धि, महंगाई भत्ता, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, सेवा पुस्तिका, स्थानांतरण और पदोन्नति में पारदर्शिता आदि। एक से अधिक शादी करने वाले इसके दायरे में नहीं आएंगे। दूसरा विवाह करने वाले या लिव-इन में रहने वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर तलाकशुदा है और दूसरा विवाह किया है तो इस तरह के मामलों में सरकार छूट दे सकती है। शपथ-पत्र भी देना होगा कि शादी में दहेज नहीं लिया। देश में कहीं भी ट्रांसफर हो सकेगा। कर्मचारियों का एक वर्ष उनकी नियुक्ति की तारीख से माना जाएगा। जहां पद नहीं है, वहां पद सर्जित होंगे। जहां कर्मचारी सरप्लस हैं, उन्हें दूसरे विभागों में एडजस्ट किया जाएगा।

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अधिसूचना में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कर्मचारी जिनका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ है, जिसका जीवनसाथी जीवित है तो उन्हें सेवा सुरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार को यह छूट देने का अधिकार भी रखा गया है यदि यह विवाह उस व्यक्ति के व्यक्तिगत कानून के अनुसार मान्य है। यानी सरकार के पास तय करने का अधिकार रहेगा कि किसी धर्म या समुदाय विशेष का विवाह कानून मान्य है या नहीं।

इन्हें मिलेगा लाभ

कम से कम 5 वर्ष की संविदा सेवा पूरी की हो (प्रत्येक वर्ष में 240 कार्य दिवस)

सेवा में कोई बड़ा अंतराल नहीं हो

कर्मचारी ने दस्तावेजों की सत्यता और पात्रता की पुष्टि कराई हो

सेवा का निरंतरता रिकॉर्ड या पारिश्रमिक का प्रमाण प्रस्तुत किया गया हो

महत्वपूर्ण तिथियां

कट-ऑफ डेट : 15 अगस्त, 2024

नया वेतन निर्धारण प्रभावी : 1 जुलाई, 2025

सेवा सुरक्षा आदेशों का क्रियान्वयन: अगस्त 2025 से शुरू

संविदा कर्मियों के नए अधिकार

वार्षिक वेतन वृद्धि : 1 जुलाई या 1 जनवरी को

महंगाई भत्ता : नियमित कर्मियों के समान

आकस्मिक और चिकित्सा अवकाश : महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान

सेवा पुस्तिका : सरकारी रेकॉर्ड में पूर्ण विवरण

अनुशासन एवं अपील अधिकार : नियमित सेवाओं की तरह स्थायी पद की तर्ज पर पदनाम और वेतन संरचना

‘सुरक्षित कर्मचारी’

यदि कोई संविदा कर्मचारी वर्ष 2018 से लगातार 240 दिन प्रतिवर्ष कार्यरत है और 15 अगस्त, 2024 तक उसकी सेवा रिकॉर्ड सत्यापित है, तो वह सेवा सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ‘सुरक्षित कर्मचारी’ घोषित किया जाएगा और उसकी सेवाओं को सेवानिवृत्ति तक संरक्षित किया जाएगा। कर्मचारी को आवेदन पत्र के माध्यम से अपने सेवा विवरण प्रस्तुत करना होगा। संबंधित कार्यालय सेवा सत्यापन करेगा। पात्र पाए जाने पर सेवा सुरक्षा का आदेश जारी किया जाएगा। वेतन पुनर्नियोजन और सेवा रिकॉर्ड गजट के अनुसार संशोधित किए जाएंगे।

सरकार की मंशा: ‘समान काम-समान सम्मान’

हरियाणा सरकार ने इस अधिनियम के ज़रिए यह स्पष्ट संदेश दिया है कि संविदा कर्मचारी सरकार की रीढ़ हैं और उन्हें अब अस्थायित्व और अनिश्चितता से छुटकारा मिलेगा। राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा अधिसूचना जारी की गई, जिसमें विस्तारपूर्वक प्रक्रिया, पात्रता, वेतन संरचना और नियमों का उल्लेख किया गया है।

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