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हरियाणा पुलिस का नया ट्रांसफर पोर्ट, जवानों को मिलेगा अपनी पसंद के जिलों में तैनाती का मौका

ऑनलाइन आवेदन में जाति भरना अनिवार्य, 25 सितंबर तक प्रक्रिया जारी
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हरियाणा पुलिस ने पुरुष सिपाहियों और मुख्य सिपाहियों के ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया 25 सितंबर तक चलेगी। पुलिसकर्मियों को आवेदन के दौरान अपनी जाति सहित व्यक्तिगत विवरण दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे लेकर कुछ विवाद भी उठे हैं। पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने सभी संबंधित जिलों और महानिरीक्षकों को इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

आवेदन करने के लिए पुलिसकर्मी अपने मोबाइल नंबर के जरिए ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। आवेदन करते हुए उन्हें यूनिट, यूनिक आईडी, नाम, लिंग, बेल्ट नंबर और जाति के साथ-साथ अधिकतम 10 जिलों की प्राथमिकताएं देनी होंगी। राज्य अपराध शाखा, सीआईडी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नशा नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मी इसमें भाग नहीं ले सकेंगे। वहीं, प्रशिक्षण संस्थानों में अस्थायी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं।

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अधिकारियों का कहना है कि आवेदन में जाति की जानकारी आरक्षण और सरकारी नियमों के अनुसार ट्रांसफर को सही ढंग से लागू करने के लिए ली जा रही है। ट्रांसफर ड्राइव का उद्देश्य कर्मचारियों की इच्छा अनुसार तैनाती सुनिश्चित करना है।

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