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Haryana News: हरियाणा में सेवा सुरक्षा कानून लागू, अब संविदा कर्मचारी भी पाएंगे स्थायी सेवाओं जैसे लाभ

Haryana News:  हरियाणा सरकार ने लाखों संविदा कर्मियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ‘हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024’ को प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत जिन संविदा कर्मचारियों ने न्यूनतम पांच वर्षों...
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Haryana News:  हरियाणा सरकार ने लाखों संविदा कर्मियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ‘हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024’ को प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत जिन संविदा कर्मचारियों ने न्यूनतम पांच वर्षों तक 240 दिनों की सेवा की शर्तें पूरी की हैं, उन्हें सेवा सुरक्षा का कानूनी दर्जा मिलेगा।

इस नई व्यवस्था से संविदा कर्मियों को वे सभी लाभ मिलेंगे, जो अब तक केवल नियमित कर्मचारियों को प्राप्त थे - जैसे वेतन की वार्षिक वृद्धि, महंगाई भत्ता, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, सेवा पुस्तिका, स्थानांतरण और पदोन्नति में पारदर्शिता आदि।

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सेवा सुरक्षा का लाभ कौन ले सकता है?

• कम से कम 5 वर्ष की संविदा सेवा पूरी की हो (प्रत्येक वर्ष में 240 कार्य दिवस)

• सेवा में कोई बड़ा अंतराल नहीं हो

• कर्मचारी ने दस्तावेजों की सत्यता और पात्रता की पुष्टि कराई हो

• सेवा का निरंतरता रिकॉर्ड या पारिश्रमिक का प्रमाण प्रस्तुत किया गया हो

क्या होंगे संविदा कर्मचारियों के नए अधिकार?

  • वार्षिक वेतन वृद्धि – 1 जुलाई या 1 जनवरी को
  • महंगाई भत्ता – नियमित कर्मियों के समान
  • आकस्मिक और चिकित्सा अवकाश – महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान
  • सेवा पुस्तिका – सरकारी रेकॉर्ड में पूर्ण विवरण
  • अनुशासन एवं अपील अधिकार – नियमित सेवाओं की तरह
  • स्थायी पद की तर्ज पर पदनाम और वेतन संरचना

इस तरह समझिए

यदि कोई संविदा कर्मचारी वर्ष 2018 से लगातार 240 दिन प्रतिवर्ष कार्यरत है और 15 अगस्त, 2024 तक उसकी सेवा रिकॉर्ड सत्यापित है, तो वह सेवा सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ‘सुरक्षित कर्मचारी’ घोषित किया जाएगा और उसकी सेवाओं को सेवानिवृत्ति तक संरक्षित किया जाएगा।

प्रक्रिया क्या होगी?

1. कर्मचारी आवेदन पत्र (अनुलग्नक-बी) के माध्यम से अपने सेवा विवरण प्रस्तुत करेगा

2. संबंधित कार्यालय सेवा सत्यापन करेगा

3. पात्र पाए जाने पर सेवा सुरक्षा का आदेश (अनुलग्नक-डी) जारी होगा

4. वेतन पुनर्नियोजन और सेवा रिकॉर्ड गजट के अनुसार संशोधित किए जाएंगे

सरकार की मंशा: ‘समान काम-समान सम्मान’

हरियाणा सरकार ने इस अधिनियम के ज़रिए यह स्पष्ट संदेश दिया है कि संविदा कर्मचारी सरकार की रीढ़ हैं और उन्हें अब अस्थायित्व और अनिश्चितता से छुटकारा मिलेगा। राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा अधिसूचना जारी की गई, जिसमें विस्तारपूर्वक प्रक्रिया, पात्रता, वेतन संरचना और नियमों का उल्लेख किया गया है।

महत्वपूर्ण तिथियां

• कट-ऑफ डेट: 15 अगस्त, 2024

• नया वेतन निर्धारण प्रभावी: 1 जुलाई, 2025

• सेवा सुरक्षा आदेशों का क्रियान्वयन: अगस्त 2025 से शुरू

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