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Haryana News : जेल लोक अदालत बनी 8 बंदियों के लिए वरदान, मिली रिहाई

Haryana News : जेल लोक अदालत बनी 8 बंदियों के लिए वरदान, मिली रिहाई
अम्बाला शहर में जेल लोक अदालत में मुकदमों की सुनवाई करतिे सीजेएम प्रवीण कुमार
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अम्बाला शहर, 6 मार्च (हप्र)

Haryana News : सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रवीण की अध्यक्षता में केंद्रीय कारागार अम्बाला में आयोजित लोक अदालत 8 बंदियों के लिए वरदान साबित हुई। इस जेल लोक अदालत में 27 मुकदमे रखे गए थे, जिनमें नियमानुसार 5 मुकदमों का निपटारा किया गया और 8 बंदियों को निर्धारित शर्तो पर रिहा किए गया।

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सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रवीण ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कंचन माही के मार्गदर्शन मे प्रतिमाह जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा बिजली, पानी इत्यादि संबंधित प्री लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमें स्थायी लोक अदालत में लगाकार निपटाए जा सकते है। स्थायी लोक अदालत जिला एडीआर सेंटर अम्बाला शहर में स्थापित है और किसी भी कार्यदिवस पर इसके मुकदमे लगा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय अम्बाला व सब डिवीजन नारायणगढ की अदालतों में 8 मार्च को किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्थाई लोक अदालत व उपभोक्ता अदालत में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 7 मार्च को किया जाएगा। जनसाधारण अदालत मे लंबित मुकदमें व प्री लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमें इस लोक अदालत मे रख कर उनका निपटारा करवा सकते है।

आपसी समझौते से मुकदमे का निपटारा होने पर भाईचारे की भावना बढ़ती है और लोक अदालत मे समझौता हुए मुकदमों की अपील भी नहीं होती जिससे समय व धन की बचत होती है। प्राधिकरण सचिव ने आह्वान किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए और इसमें अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करवाने के लिए सभी को बढ़ चढक़र हिस्सा लेना चाहिए।

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