Tribune
PT
About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

Haryana News: इंदिरा गांधी के योगगुरू रहे धीरेंद्र ब्रह्मचारी की जमीन पर राष्ट्रपति की मुहर के बाद कब्जा ले सकेगी हरियाणा सरकार

Dhirendra Brahmachari land dispute: स्टेट सब्जेक्ट नहीं होने के चलते राज्यपाल ने विधेयक राष्ट्रपति भवन भेजा
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
सांकेतिक फाइल फोटो।
Advertisement

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस, चंडीगढ़, 24 अप्रैल

Dhirendra Brahmachari land dispute: पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योगगुरु रहे धीरेंद्र ब्रह्मचारी की गुरुग्राम स्थित जमीन का कब्जा अभी हरियाणा सरकार को नहीं मिल पाएगा। स्टेट सब्जेक्ट नहीं होने की वजह से राज्यपाल बण्डारू दत्तात्रेय ने नायब सरकार द्वारा बजट सत्र में पास किए गए विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेज दिया है। एलआर की एडवाइजरी के बाद राज्यपाल ने यह कार्रवाई की है।

Advertisement

राष्ट्रपति भवन की मुहर लगने के बाद ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। इससे पूर्व जम्मू-कश्मीर सरकार भी जम्मू में धीरेंद्र ब्रह्मचारी के आश्रम की जमीन का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए कानून बना चुकी है। इसी पैटर्न पर हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम की बेशकीमती जमीन का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए विधेयक पारित किया था। 400 करोड़ रुपये से भी अधिक की इस जमीन को लेकर विवाद भी है और जमीन पर कब्जा होने का डर भी लगा हुआ था।

इसी को ध्यान में रखते हुए नायब सरकार ने यह कदम उठाया है। विधेयक में सरकार ने स्पष्ट किया है कि धीरेंद्र ब्रह्मचारी आश्रम को संचालन सरकार करेगी। इसके लिए प्रशासक की नियुक्ति होगी। साथ ही, एक समिति का भी गठन किया जाएगा, ताकि सरकार के सहयोग से आश्रम का प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सके। शुरूआत में सरकार के पास 10 वर्षों के लिए आश्रम का कंट्रोल रहेगा। बाद में इसे पांच और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

इतना ही नहीं, सरकार संस्था की जमीन को लेकर किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट, लीज और हस्तांतरण को रद्द कर सकेगी। बेशक, इसके लिए पहले जांच करवानी होगी, जिससे यह साबित हो कि गलत तरीके से निष्पादित किया गया हो। कोई भी व्यक्ति अगर संस्था की किसी भी संपत्ति पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दस्तावेजों में किसी भी तरह कि गड़बड़ करने पर 5 साल तक सजा और 50 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकेगा।

Advertisement
×