Tribune
PT
About Us Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

Haryana New Laws : नए आपराधिक न्याय कानूनों के क्रियान्वयन में हरियाणा अग्रणी, सीएम सैनी खुद कर रहे मॉनिटरिंग

नए आपराधिक कानूनों के तहत 82 प्रतिशत सजा दर हासिल
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

चंडीगढ़, 18 अप्रैल (ट्रिब्यून न्यूज सर्विस)

Haryana New Criminal Justice Laws : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नये आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। उन्होंने विभिन्न लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए निरंतर दिशा-निर्देश और सहयोग प्रदान किया है।

Advertisement

नायब सैनी ने कहा कि इन नए कानूनों, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के क्रियान्वयन से न्याय प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे समस्त देश में आम नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और छेड़छाड़-रहित न्याय प्रदान करना सुनिश्चित होगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय में हाल ही में हुई समीक्षा में हरियाणा के प्रयासों की सराहना की गई। सभी क्षेत्रों यानी पुलिस, जेल, अभियोजन, फोरेंसिक और अदालतों में हुई प्रगति की प्रशंसा की गई। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) डॉ़ सुमिता मिश्रा, डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर, डीजीपी जेल मोहम्मद अकील, एडीजीपी प्रशासन संजय कुमार, एआईजी (प्रशासन) हिमांशु गर्ग, संयुक्त सचिव (गृह) राधिका सिंह और निदेशक (अभियोजन) संजय हुड्डा उपस्थित रहे।

गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा राज्यभर में नए कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें कर रही हैं। डॉ़ मिश्रा ने कहा कि सरकार हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों को अक्षरशः लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने अदालतों के साथ जेलों की 100 प्रतिशत मैपिंग और हरियाणा के सभी जिलों में 2000 से अधिक स्थानों पर गवाह परीक्षा के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधाओं की स्थापना जैसे नागरिक केंद्रित प्रावधानों जैसी विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

Advertisement
×