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Haryana Development : हरियाणा में विकसित होंगे 41 नए सेक्टर, पंचकूला से होगी शुरूआत

कोट-बिल्ला व पिंजौर-कालका के सेक्टर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होंगे विकसित, नूंह व तावड़ू में भी सेक्टर काटेगी सरकार, जमीन का हो चुका अधिग्रहण
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चंडीगढ़, 26 मार्च (ट्रिब्यून न्यूज सर्विस)

Haryana Development : हरियाणा की नायब सरकार प्रदेश के शहरों में 41 नए सेक्टर विकसित करेगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा इन सेक्टरों को विकसित किया जाएगा। सेक्टरों के लिए ई-भूमि पोर्टल के जरिये जमीन का प्रबंध किया जा रहा है। इन रिहायशी सेक्टरों में कमर्शियल मार्केट्स भी होंगी। इसी तरह से इंस्टीट्यूशनल साइट्स के लिए भी प्लॉट्स इन सेक्टरों में छोड़े जाएंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब सेक्टरों में ड्रा के जरिये नहीं बल्कि ऑक्शन (नीलामी) के जरिए ही प्लॉट मिलेंगे।

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नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय नूंह व तावड़ू में सेक्टर विकसित करने का फैसला लिया था। दोनों शहरों में करीब 250-250 एकड़ जमीन भी सेक्टरों के लिए अधिग्रहित की गई। उन्होंने कहा कि इन्हांसमेंट की वजह से भाजपा सरकार ने इस सेक्टरों को डी-नोटिफाई कर दिया था। मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने सरकार के डी-नोटिफाई करने के फैसले को भी रद्द कर दिया।

संसदीय कार्य मामले मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने आश्वासन दिया कि सरकार नूंह व तावड़ू में भी सेक्टर विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने 41 नये सेक्टर विकसित करने का फैसला लिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले पंचकूला के कोट-बिल्ला शहरी परिसर विकास योजना के सेक्टर-14, 16 व 22 तथा पिंजौर-कालका शहरी विकास योजना के सेक्टर-31 को विकसित किया जाएगा। सरकार नये सेक्टराें के लिए ई-भूमि पोर्टल के जरिये जमीन का प्रबंध कर रही है।

नियमों का हो रहा उल्लंघन

कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का गठन लोगों को शहरों में सस्ती आवास योजना के मकसद से किया था। एचएसवीपी के कानून में स्पष्ट है कि यह अथॉरिटी नो प्रोफिट-नो लॉस पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने नियमाें में बदलाव करके ड्रा के जरिये प्लॉट देना बंद कर दिया है। ऑक्शन के जरिये प्लाट खरीदना गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए संभव नहीं है। सरकार नियमों का उल्लंघन कर रही है।

अब संभव नहीं है ड्रा करना

संसदीय कार्य मामले मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने कहा कि समय-समय पर नीतियों में बदलाव होता रहता है। जिस समय ड्रा के जरिये प्लॉट दिए जाते थे उस समय भूूमि की इतनी परेशानी नहीं थी। अब जमीन बहुत महंगी हो गई है। इसीलिए सरकार ने नियमों में बदलाव करके ऑक्शन के जरिए प्लॉट देने शुरू किए। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सरकार नये सेक्टरों के प्लॉटों की अलॉटमेंट भी ड्रा के जरिये नहीं करेगी बल्कि इन प्लॉटों की ई-ऑक्शन ही की जाएगी।

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