हरियाणा दंपतियों को अब ट्रांसफर में मिलेगा 5 प्वाइंट का स्पेशल बोनस
कपल केस में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन
हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2025 में बड़ा बदलाव किया है। यह संशोधन खासतौर पर ‘कपल केस’ प्रावधान को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है, ताकि सरकारी सेवा में कार्यरत दंपतियों को एक ही स्टेशन या आसपास पोस्टिंग मिलने की अधिक सुविधा मिल सके। इस संबंध में अधिसूचना मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी की गई है।
नयी पॉलिसी के तहत, यदि किसी कर्मचारी का जीवनसाथी हरियाणा सरकार के किसी विभाग या संगठन में नियमित कर्मचारी है, या किसी अन्य राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार में नियमित रूप से कार्यरत है और उसकी पोस्टिंग हरियाणा, नई दिल्ली या चंडीगढ़ में है, तो ऐसे कर्मचारियों को ट्रांसफर मेरिट में अतिरिक्त अंकों का लाभ मिलेगा। सरकार ने कपल केस के तहत अधिकतम 5 मेरिट प्वाइंट्स देने का प्रावधान किया है। यह उल्लेखनीय है कि ये प्वाइंट्स दंपति में से केवल एक व्यक्ति को ही मिलेंगे। इससे दंपति को पास-पास पोस्टिंग मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। सरकार का तर्क है कि इस संशोधन से ट्रांसफर प्रक्रिया पारदर्शी, संतुलित और कर्मचारी हितैषी बनेगी। लंबे समय से अलग-अलग जिलों में तैनाती की मुश्किल झेल रहे दंपतियों के लिए यह कदम राहत भरा है। इससे कर्मचारियों की संतुष्टि, परिवारिक सामंजस्य और कार्य क्षमता में सुधार होने की संभावना है।

