लाहौर, 8 अप्रैल (एजेंसी)
पाकिस्तान में आतंकवाद रोधी अदालत ने शुक्रवार को मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को आतंकी फंडिंग के दो और मामलों में 32 साल जेल की सजा सुनाई। इससे पहले ऐसे पांच मामलों में 70 वर्षीय कट्टरपंथी मौलवी को पहले ही 36 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। उसे मिली 68 साल कैद की कुल सजा एक साथ चलेगी। एक वकील ने बताया कि संभव है सईद को ज्यादा साल जेल में नहीं बिताने पड़ें क्योंकि उसकी सजा साथ-साथ चलेगी। अदालत ने सईद पर 3.4 लाख पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने कहा कि सईद को लाहौर की कोट लखपत जेल से अदालत में लाया गया, जहां वह 2019 से कड़ी सुरक्षा में कैद है। संयुक्त राष्ट्र-नामित आतंकवादी सईद पर अमेरिका ने एक करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है। उसे जुलाई 2019 को आतंक के वित्तपोषण के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। सईद के नेतृत्व वाला जमात-उद-दावा लश्कर-ए-तैयबा 2008 के मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार है।