वाराणसी, 21 जुलाई (एजेंसी)
ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में हिंदू पक्ष की दलीलें बृहस्पतिवार को पूरी हो गयीं। अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता शिवम गौड़ ने बताया कि वादी राखी सिंह की तरफ से दलीलें पूरी हो गयी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से सरकारी अधिवक्ता महेन्द्रनाथ पांडेय ने भी दलीलें रख दी हैं। उन्होंने बताया कि अब मुस्लिम पक्ष अपना प्रतिवाद रखेगा। इस मामले में अब दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें रख चुके हैं।
जिला जज के फैसले का इंतजार करेगा सुप्रीम कोर्ट
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह हिंदू श्रद्धालुओं की ओर से दायर दीवानी मुकदमे की स्वीकार्यता के सिलसिले में ज्ञानवापी मस्जिद समिति की आपत्तियों पर वाराणसी जिला न्यायाधीश के निर्णय का इंतजार करेगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्ह की पीठ ने कहा कि वह विवादित स्थल के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को वैध ठहराने संबंधी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की अपील को अक्तूबर के पहले सप्ताह में सुनवाई के लिए स्थगित कर रही है। पीठ ने कहा कि उसे इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि जिला न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई अब भी जारी है और मुकदमे की स्वीकार्यता के विषय पर आदेश-सात, नियम-11 के तहत दायर अर्जी का परिणाम आने तक मस्जिद समिति की अपील को लंबित रखा जाए।