नयी दिल्ली, 3 अगस्त (एजेंसी)
जिम और योग संस्थानों को खोलने से पहले सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 दिशनिर्देश जारी किए जिनका अनुपालन इस संस्थानों को करना होगा। इसमें बिना लक्षण वाले लोगों को ही अनुमति देने, सामाजिक दूरी का अनुपालन करने, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करने और व्यायाम के दौरान यथा संभव चेहरे को ढंकने के निर्देश शामिल हैं।
मंत्रालय ने बताया कि निषिद्ध क्षेत्र में मौजूद सभी योग संस्थान और जिम बंद रहेंगे तथा केवल इन क्षेत्रों से बाहर मौजूद योग संस्थान और जिम को कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तैयार दिशानिर्देशों के तहत खोलने की अनुमति होगी।
दिशानिर्देश के मुताबिक, ‘स्पा, सॉना, स्टीम बाथ और तरणताल बंद रहेंगे।’