कोलकाता, 7 मई (एजेंसी)
कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने एक जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को शुक्रवार को कहा कि 3 दिन के अंदर वर्तमान कानून-व्यवस्था की स्थिति पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। याचिका में दावा किया गया कि चुनाव बाद हिंसा के कारण बंगाल में लोगों का जीवन और उनकी स्वतंत्रता खतरे में है। पीठ ने राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता को निर्देश दिया कि हलफनामे में उन इलाकों का जिक्र करें, जहां हिंसा भड़की और बताएं कि उन पर नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाए गये। याचिका पर दस मई को फिर से सुनवाई हो सकती है। शुरू में इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और जस्टिस अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने सुनवाई शुरू की, फिर दोपहर बाद सुनवाई के लिए इसे बड़ी पीठ के समक्ष भेज दिया।