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टेलीविजन चैनलों पर विस्फोटक बनाने संबंधी खबर प्रसारित करने के बाद सरकार ने जारी किया परामर्श

मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों की धाराओं का दिया गया हवाला

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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को सभी निजी टेलीविजन चैनलों को ऐसे दृश्यों का प्रसारण न करने की सलाह जारी की, जो गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देते हों या सहायता प्रदान करते हों। यह परामर्श ऐसे समय में जारी किया गया है जब कुछ टेलीविजन चैनलों पर हाल में दिल्ली में लाल किले के निकट हुए विस्फोट के बाद विस्फोटक बनाने से संबंधित रिपोर्ट प्रसारित की गई थी।

इस धमाके में 13 लोग मारे गए थे। सभी निजी टीवी चैनलों को जारी परामर्श में कहा गया कि मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ समाचार चैनल लाल किला के नजदीक विस्फोट में कथित रूप से शामिल लोगों से संबंधित सामग्री प्रसारित कर रहे हैं, उनके हिंसात्मक कृत्यों को उचित ठहरा रहे हैं, साथ ही विस्फोटक सामग्री बनाने के बारे में सूचनात्मक वीडियो भी प्रसारित कर रहे हैं। ऐसे प्रसारण अनजाने में हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं या भड़का सकते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

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सभी टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे मामलों पर रिपोर्टिंग करते समय उच्चतम स्तर का विवेक और संवेदनशीलता बरतें। मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों की धाराओं का हवाला दिया गया है, जिनमें कहा गया है कि किसी भी कार्यक्रम में अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर झूठा, या विचारोत्तेजक इशारों और अर्धसत्यों वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए।

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हिंसा को प्रोत्साहित या भड़काने वाली, कानून और व्यवस्था के रखरखाव के विरुद्ध कोई बात या राष्ट्र-विरोधी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली बात नहीं होनी चाहिए या ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो राष्ट्र की अखंडता को प्रभावित करती हो। परामर्श में कहा गया है कि सभी टीवी चैनलों को ऐसे दृश्यों का प्रसारण करने से बचने की सलाह दी जाती है जो गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देते हों या उन्हें बढ़ावा देते हों।

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