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ओडिशा में ‘सरोगेसी’ पर सरकारी कर्मियों को मिलेगा अवकाश

भुवनेश्वर, 27 सितंबर (एजेंसी) ओडिशा सरकार ने बच्चे के जन्म के लिए ‘सरोगेसी’ का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को मातृत्व और पितृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया है। राज्य वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, महिला कर्मचारी 180 दिनों...

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भुवनेश्वर, 27 सितंबर (एजेंसी)

ओडिशा सरकार ने बच्चे के जन्म के लिए ‘सरोगेसी’ का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को मातृत्व और पितृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया है। राज्य वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, महिला कर्मचारी 180 दिनों की छुट्टी ले सकेंगी, जबकि पुरुष कर्मचारी 15 दिन का अवकाश ले सकेंगे। इसमें बताया गया कि ‘सरोगेट’ और जैविक माताओं तथा पिता दोनों को यह लाभ दिया जाएगा।

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केंद्र सरकार द्वारा ‘सरोगेसी’ से माता-पिता बनने वाले अपने कर्मचारियों का मातृत्व और पितृत्व अवकाश बढ़ाने के फैसले के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया। ‘जैविक मां’ का मतलब एक ऐसी मां से है जो अपने अंडे का उपयोग किसी अन्य महिला में भ्रूण प्रतिरोपित कराने के लिए करती है। इसी तरह, राज्य सरकार का कोई पुरुष कर्मचारी जिसके दो से कम बच्चे हों और जो ‘जैविक पिता’ बना हो वह बच्चे के जन्म की तारीख से लेकर छह महीने की अवधि के भीतर 15 दिन का पितृत्व अवकाश लेने के लिए पात्र होगा। ‘जैविक पिता’ का तात्पर्य ‘सरोगेसी’ के माध्यम से पैदा हुए बच्चे के पिता से है। अधिसूचना में बताया गया कि यदि ‘सरोगेट’ मां और ‘जैविक’ मां दोनों राज्य सरकार की कर्मचारी हैं तो दोनों को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा।

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