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Gold Smuggling Case : अभिनेत्री रान्या राव ने हवाला इस्तेमाल करने की स्वीकारी बात, जमानत याचिका पर फैसला 27 मार्च तक सुरक्षित

अधिकारियों ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 को लागू किया
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बेंगलुरु, 25 मार्च (भाषा)

सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार कन्नड अभिनेत्री हर्षवर्धनी रान्या उर्फ ​​रान्या राव ने (सोना) खरीद के लिए हवाला का इस्तेमाल करने की बात स्वीकार की है। अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को एक विशेष कोर्ट के समक्ष यह दलील दी।

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इस बीच, कोर्ट ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलों की विस्तृत सुनवाई के बाद अभिनेत्री की जमानत याचिका पर फैसला 27 मार्च तक सुरक्षित रख लिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, राव ने सोने की खरीद के लिए हवाला का उपयोग करने की बात स्वीकारी है, जो मामले को मजबूत करता है। अधिवक्ता किरण जावली ने उनकी रिहाई के लिए दलील पेश कीं। राजस्व आसूचना निदेशालय की अधिवक्ता मधु राव ने धन के अवैध हस्तांतरण में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका दर्शाने वाले साक्ष्य प्रस्तुत किए।

कानूनी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में अधिकारियों ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 को लागू किया है, जो न्यायिक जांच का प्रावधान करती है। डीजीपी रैंक के अधिकारी के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या के पास से केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तीन मार्च को दुबई से लौटते समय 12.56 करोड़ रुपये मूल्य का सोना जब्त किया गया।

डीआरआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इसके बाद उनके आवास पर तलाशी ली गई, जहां अधिकारियों ने 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद की। बाद में, डीजीपी रैंक के अधिकारी को कर्नाटक सरकार ने अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया और सोने की तस्करी मामले के संबंध में उनसे पूछताछ की।

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